New Excise Policy: अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं और सस्ती शराब के लालच में अपने राज्य से दिल्ली आकर खुद की कार में शराब लाते हैं, तो यह काम आपको भारी नुकसान में डाल सकता है. क्योंकि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में साफ तौर पर लिखा गया है कि दूसरे राज्य से अवैध रूप से शराब लाने पर न केवल आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. बल्कि आपकी कार भी जब्त कर ली जाएगी. हैरानी की बात यह है कि ऐसे मामलों में जब्त की गई कारें दोबारा मालिक को वापस नहीं मिलतीं.
4500 गाड़ियां थानों के बाहर बन चुकी हैं कबाड़
दिल्ली में बीते कुछ वर्षों में शराब तस्करी से जुड़े मामलों में बड़ी संख्या में वाहन जब्त किए गए हैं. दिल्ली पुलिस और आबकारी विभाग की जानकारी के मुताबिक इस समय लगभग 4500 वाहन दिल्ली के अलग-अलग थानों के बाहर कबाड़ की हालत में खड़े हैं. इन गाड़ियों में आम बाइक और स्कूटर से लेकर बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियां भी शामिल हैं. अब ये वाहन इतने खराब हो चुके हैं कि उन्हें कबाड़ में बेचने की योजना बनाई जा रही है.
अवैध शराब के साथ पकड़े गए वाहन फिर नहीं मिलते
जो वाहन अवैध शराब के साथ पकड़े गए थे. उनके मालिकों को भले ही जमानत मिल गई हो या वह कुछ समय बाद रिहा हो गए हों. लेकिन उनकी गाड़ियां फिर कभी वापस नहीं दी गईं. दिल्ली आबकारी अधिनियम के मुताबिक अगर कोई वाहन अवैध शराब ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जब्त कर लिया जाता है और वापस नहीं किया जाता. इस नीति का उद्देश्य शराब तस्करी पर सख्त नियंत्रण रखना है.
बीएमडब्ल्यू से लेकर रिक्शा तक बन गए कबाड़
जब्त किए गए वाहनों की लिस्ट में 1 करोड़ रुपये तक की बीएमडब्ल्यू कार से लेकर 1000 रुपये के साइकिल रिक्शा तक शामिल हैं. जो भी व्यक्ति अवैध शराब के साथ पकड़ा गया उसका वाहन भी जब्त कर लिया गया. हैरानी की बात यह है कि इनमें कई वाहन काफी महंगे थे. लेकिन अब वह थानों के बाहर खराब हालत में खड़े-खड़े पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं.
आखिर कब से नहीं हुई इनकी नीलामी?
दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के अनुसार पिछले 10 सालों से इन जब्त गाड़ियों की कोई नीलामी नहीं की गई है. अब विभाग ने तय किया है कि इन कबाड़ हो चुकी गाड़ियों को केंद्र सरकार की अधिकृत एजेंसी के माध्यम से बेचा जाएगा. इससे न केवल थानों की जगह खाली होगी. बल्कि इन वाहनों की हालत देखकर साफ है कि अब ये सिर्फ कबाड़ के लायक ही रह गई हैं.
आबकारी विभाग की क्या है राय?
दिल्ली आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जब्त किए गए वाहनों में कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं. लेकिन वह अब विभाग की नजर में सिर्फ कबाड़ हैं. क्योंकि एक तो वो अवैध शराब के साथ पकड़ी गईं और दूसरा अब उनकी हालत बेहद खराब हो चुकी है. इसलिए विभाग जल्द ही इनकी नीलामी प्रक्रिया शुरू करेगा.
कितनी शराब लाना है वैध और कब होती है गैरकानूनी?
दिल्ली आबकारी नीति के अनुसार दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति अधिकतम 12 बोतल यानी 9 लीटर शराब ला सकता है. बशर्ते वह शराब दिल्ली में बिक्री के लिए मान्य ब्रांड की हो. यानी दिल्ली में जिन ब्रांड की शराब बेचने की अनुमति है. वही शराब आप ला सकते हैं. अगर आपने किसी दूसरे राज्य से ऐसी शराब खरीदी है जो दिल्ली में प्रतिबंधित है, तो वह अवैध मानी जाएगी.
दूसरे राज्य से सिर्फ एक बोतल की अनुमति
अगर आप किसी दूसरे राज्य से शराब खरीदकर दिल्ली लाना चाहते हैं, तो ध्यान रखें कि आप केवल एक बोतल ही ला सकते हैं. इससे ज्यादा लाने पर यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई हो सकती है. खासकर बॉर्डर चेकिंग के दौरान अगर पुलिस ने आपके वाहन में अधिक शराब पाई तो आपकी गाड़ी जब्त की जा सकती है.
मेट्रो से शराब लाने पर भी है पाबंदी
बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वह ट्रेन या मेट्रो से सफर कर रहे हैं तो वो आसानी से शराब ला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. दिल्ली में मेट्रो या ट्रेन से आने वालों के लिए भी केवल एक बोतल शराब लाने की अनुमति है. यदि इससे अधिक मात्रा में शराब लाते हैं, तो आबकारी विभाग कार्रवाई कर सकता है.
शराब के शौकीनों को क्या रखना चाहिए ध्यान?
अगर आप शराब के शौकीन हैं और दूसरे राज्य से दिल्ली शराब लाने की योजना बना रहे हैं, तो कानून का पालन करें. दिल्ली की आबकारी नीति बेहद सख्त है और इसके उल्लंघन पर सजा और भारी जुर्माना दोनों का प्रावधान है. साथ ही आपकी लाखों की कार भी सिर्फ एक बोतल के लालच में हमेशा के लिए जब्त हो सकती है.