ATM से पैसे निकालने वाले सावधान, RBI ने नियमों में किया बदलाव ATM Transaction Rules

ATM Transaction Rules: ATM (ऑटोमेटेड टेलर मशीन) ने आज हमारी जिंदगी को काफी हद तक आसान बना दिया है. पैसे निकालने के लिए अब लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती. लेकिन कई बार यह सुविधा ही लोगों के लिए टेंशन का कारण बन जाती है. जब ATM से पैसे निकले बिना ही अकाउंट से कट जाते हैं. ऐसे मामलों में ग्राहक घबरा जाते हैं. क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या करना है. कहां शिकायत करें और पैसे वापस कब मिलेंगे. आज हम आपको बताएंगे कि अगर ATM से पैसे नहीं निकले लेकिन डेबिट हो गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए. RBI ने बैंक को क्या नियम दिए हैं और आप ऑनलाइन शिकायत कैसे कर सकते हैं.

पैसे कटे लेकिन निकले नहीं?

अक्सर तकनीकी गड़बड़ी, नेटवर्क फेल या बिजली कटने जैसी वजहों से ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो पाता. लेकिन ग्राहक के अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं. यह एक सामान्य समस्या है और RBI ने इसके लिए साफ दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

5 दिनों में बैंक को वापस करना होता है पैसा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मुताबिक अगर ATM से पैसे नहीं निकले लेकिन अकाउंट से कट गए हैं, तो बैंक को यह राशि 5 कार्यदिवस (Working Days) में ग्राहक के अकाउंट में वापस करनी होती है.

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अगर बैंक इस समयसीमा में पैसे वापस नहीं करता है, तो

  • बैंक को हर दिन ₹100 का जुर्माना देना पड़ता है.
  • यह जुर्माना ग्राहक को भुगतान किया जाता है.

यानी ग्राहक के हक में है RBI का यह नियम.

ATM ट्रांजैक्शन फेल हुआ?

  • विदड्रॉल न होने की स्थिति में तुरंत मोबाइल नोटिफिकेशन या SMS चेक करें.
  • अपने बैंक ऐप या इंटरनेट बैंकिंग से बैलेंस चेक करें – क्या वाकई पैसे डेबिट हुए हैं?
  • अगर पैसे कटे हैं, तो 5 कार्यदिवस तक प्रतीक्षा करें.
  • अधिकतर मामलों में बैंक खुद-ब-खुद पैसे खाते में वापस कर देता है.

5 दिन बाद भी पैसे नहीं आए तो क्या करें?

अगर 5 दिन बाद भी आपके खाते में पैसे वापस नहीं आए हैं, तो:

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  • अपनी बैंक शाखा में जाकर ट्रांजैक्शन फेल की लिखित शिकायत करें.
  • बैंक से शिकायत संख्या (Acknowledgement) लेना न भूलें.
  • बैंक को शिकायत की स्थिति अपडेट करने के लिए कहें.

यदि बैंक 30 दिनों तक भी आपकी समस्या का समाधान नहीं करता, तो:

  • बैंक के क्षेत्रीय या नोडल अधिकारी को संपर्क करें.
  • RBI के बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) से भी शिकायत की जा सकती है.

ऑनलाइन और टेलीफोन के जरिए कैसे करें शिकायत?

यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहक हैं, तो आप इन तरीकों से शिकायत कर सकते हैं:

SBI की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें

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  • वेबसाइट पर जाएं: https://crcf.sbi.co.in/ccf/
  • “Existing Customer” पर क्लिक करें.
  • “ATM related” → “Account Debited but Cash not Dispensed” विकल्प चुनें.
  • मांगी गई जानकारी भरें और Submit करें.

SBI हेल्पलाइन नंबर

  • 1800 11 2211 (Toll-free)
  • 1800 425 3800 (Toll-free)
  • 080-26599990 (सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक)

कुछ अतिरिक्त सुझाव

  • पैसे निकालते वक्त जल्दबाजी न करें.
  • ट्रांजैक्शन सफल होने तक मशीन से हाथ न हटाएं.
  • रसीद या ट्रांजैक्शन स्लिप जरूर लें.
  • फेल ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट या फोटो रख लें, खासकर तब जब पैसे कट जाएं.
  • बैंक की ऐप पर ट्रांजैक्शन डिटेल्स तुरंत चेक करें.

ग्राहक का अधिकार

RBI के निर्देश के अनुसार,

  • ATM का उपयोग करते समय ग्राहक की सुरक्षा और सुविधा की जिम्मेदारी बैंक की होती है.
  • बैंक को ऐसी तकनीकी गड़बड़ियों से बचाव के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए.
  • ग्राहकों को हर स्तर पर जानकारी और सहायता मिलनी चाहिए.

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