Disabled Pension Scheme 2025: हरियाणा सरकार (Haryana Government) अपने नागरिकों के समग्र विकास और कल्याण के लिए लगातार जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक विशेष योजना है “हरियाणा विकलांग पेंशन योजना”. यह योजना उन दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जो मानसिक या शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हैं. इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग नागरिकों को हर महीने नियमित वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें और अपने दैनिक खर्चों को खुद वहन कर सकें.
हर महीने ₹3000 की आर्थिक सहायता
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति माह ₹3000 की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. यह राशि हर महीने नियमित रूप से दी जाती है, जिससे दिव्यांग व्यक्ति अपनी दवाइयों, देखभाल, खाने-पीने और जीवन की अन्य जरूरतों को पूरा कर सकें. सरकार ने इस राशि को समय-समय पर बढ़ाया भी है ताकि बढ़ती महंगाई के दौर में दिव्यांग नागरिकों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े.
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ
हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ निश्चित पात्रता मानदंड तय किए गए हैं. जिनका पालन करना अनिवार्य है:
- हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है.
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र में न्यूनतम 60% विकलांगता दर्शाई गई हो.
- लाभार्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए.
- लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
इन सभी शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति इस योजना के लिए सरल प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन के समय जरूरी दस्तावेजों की सूची
जो व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है, उसे आवेदन करते समय नीचे दिए गए प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड (Aadhaar Card) – पहचान प्रमाण के रूप में
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) – हरियाणा का निवासी होने का प्रमाण
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) – 60% या उससे अधिक की दिव्यांगता का विवरण
- बैंक खाता विवरण (Bank Account Details) – पेंशन राशि के लिए
- पासपोर्ट साइज फोटो – पहचान के लिए
- आय प्रमाण पत्र – परिवार की वार्षिक आय की पुष्टि हेतु
सभी दस्तावेजों को सही और अद्यतन जानकारी के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है.
कैसे करें आवेदन
इस योजना के लिए सरकार ने सरल और पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया तय की है. जिससे राज्य का हर पात्र दिव्यांग नागरिक इसका लाभ उठा सके.
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) पर जाएं.
- पंजीकरण कर लॉगिन करें.
- “विकलांग पेंशन योजना” पर क्लिक करें.
- आवश्यक विवरण और दस्तावेज अपलोड करें.
- आवेदन पत्र भरकर सबमिट करें.
- आवेदन की स्थिति को पोर्टल पर ट्रैक भी किया जा सकता है.
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- निकटतम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय जाएं.
- वहां से विकलांग पेंशन योजना फॉर्म प्राप्त करें.
- फॉर्म को सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज लगाएं.
- संबंधित अधिकारी को फॉर्म जमा करें.
- सत्यापन के बाद पेंशन की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी.
पेंशन वितरण प्रक्रिया
हरियाणा सरकार ने इस योजना को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लागू किया है. यानी एक बार पात्रता सुनिश्चित हो जाने के बाद पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. इससे पारदर्शिता बनी रहती है और किसी तरह की दलाली या भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहती.
अगर कोई समस्या हो तो कहां करें संपर्क?
अगर आवेदन प्रक्रिया या योजना से संबंधित किसी तरह की जानकारी या सहायता चाहिए तो आप:
- टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-2000-023 पर भी कॉल कर सकते हैं.
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा से संपर्क कर सकते हैं.
- सरल पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.