Happy Card Yojana: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक नई और जनकल्याणकारी योजना की शुरुआत की है. इस योजना का नाम है “हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना”. जिसे हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत लागू किया गया है. इस योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹1.80 लाख रुपये या उससे कम है. उन्हें रोडवेज बसों में हर साल 1000 किलोमीटर तक मुफ्त सफर करने की सुविधा दी जाएगी. यह सुविधा स्मार्ट मोबिलिटी कार्ड के रूप में दी जाएगी. जिसे ‘हैप्पी कार्ड’ नाम दिया गया है.
1000 किलोमीटर तक मिलेगा हर साल फ्री सफर का लाभ
सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक हैप्पी कार्ड योजना का उद्देश्य अंत्योदय परिवारों को सार्वजनिक परिवहन में राहत देना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है. इस योजना के तहत कार्ड धारक को हर साल 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी. इस योजना से 22.89 लाख अंत्योदय परिवारों के लगभग 84 लाख लोग लाभान्वित होंगे. योजना की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी और इसके लिए 600 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.
परिवार के हर सदस्य को मिलेगा अलग-अलग हैप्पी कार्ड
योजना की खास बात यह है कि एक ही परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग हैप्पी कार्ड जारी किया जाएगा. इसका मतलब है कि परिवार के जितने भी पात्र सदस्य होंगे. उन्हें सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा. इस कार्ड के माध्यम से लाभार्थियों को ई-टिकटिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा. जिससे बस यात्रा के दौरान टिकट की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी.
हैप्पी कार्ड की कीमत और सरकार का योगदान
हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए लाभार्थी को ₹50 की फीस देनी होगी. जबकि कार्ड की कुल लागत ₹109 रुपये है. बचने वाली राशि और वार्षिक रख-रखाव शुल्क ₹79 रुपये की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार द्वारा उठाई जाएगी. इसका मतलब है कि गरीब परिवारों को बहुत ही कम खर्च पर यह सुविधा मिल सकेगी.
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं:
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
- परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम होनी चाहिए.
- परिवार अंत्योदय श्रेणी में सूचीबद्ध होना चाहिए.
- परिवार पहचान पत्र में आय प्रमाण और सदस्य विवरण सत्यापित होना जरूरी है.
हैप्पी कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची
आवेदन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी:
- परिवार पहचान पत्र (PPP ID)
- आधार कार्ड (जिस पर मोबाइल नंबर रजिस्टर हो)
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
इन दस्तावेजों के बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी. इसलिए पहले से ही इनकी सॉफ्ट और हार्ड कॉपी तैयार रखें.
कैसे करें हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन?
हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जो सरल और सुविधाजनक है. नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर आप आवेदन कर सकते हैं:
- हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- होमपेज पर “हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें.
- अब परिवार पहचान पत्र नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.
- “ओटीपी भेजें” पर क्लिक करें और OTP वेरीफाई करें.
- अब आपके सामने परिवार के सभी सदस्यों की सूची आ जाएगी.
- जिस सदस्य के लिए आवेदन करना है, उसे सिलेक्ट करें.
- अब उस सदस्य का मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करें.
- पुनः OTP भेजकर आधार से मोबाइल नंबर वेरीफाई करें.
- सारी जानकारी भरने के बाद “आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें.
आवेदन जमा करने के 15 दिन बाद आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय में जाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं.
लिंक और पोर्टल जानकारी
आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु https://hartrans.gov.in/ वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. यहीं पर आपको आवेदन से जुड़ा लिंक, दिशा-निर्देश और सहायता केंद्रों की सूची मिल जाएगी.