हरियाणा रोडवेज में कैसे बनता है हैवी लाइसेंस, जाने क्या है पुरा प्रॉसेस Roadways License

Roadways License: अगर आप दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाते हैं, तो आपको सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस (LMV) की जरूरत होती है. लेकिन अगर आप बस, ट्रक, मालवाहक टेंपो या कोई भारी वाहन (Heavy Motor Vehicle) चलाना चाहते हैं, तो आपको हैवी ड्राइविंग लाइसेंस (HMVL) बनवाना अनिवार्य है.

अब हरियाणा सरकार ने हाईवे पर चलने वाले भारी वाहनों के लिए हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है. इससे अब उम्मीदवार घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं और लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत

हरियाणा रोडवेज द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत हाईवे हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उम्मीदवार अब सीधे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. यह सुविधा राज्य के स्थायी निवासियों के लिए ही उपलब्ध है. आवेदन के बाद आवेदक को ड्राइविंग ट्रेनिंग का समय उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और जानकारी फोन कॉल या SMS के जरिए भेजी जाएगी.

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कौन कर सकता है आवेदन?

अगर आप हरियाणा के मूल निवासी हैं और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ पात्रता शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है:

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक की आयु कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए.
  • उसके पास कम से कम 1 साल पुराना LMV (Light Motor Vehicle) या LTV (Light Transport Vehicle) का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए.
  • जिस अथॉरिटी से LMV लाइसेंस बनवाया गया है, वहां से NOC प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से साथ में देना होगा.

आवेदन के बाद क्या होगी प्रक्रिया?

  • ऑनलाइन आवेदन करें – निर्धारित पोर्टल पर जाकर सभी जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें.
  • रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें – आवेदन पूरा करने के बाद रजिस्ट्रेशन क्रमांक मिलेगा.
  • SMS/फोन कॉल के जरिए सूचना – प्रशिक्षण की तारीख और स्थान की जानकारी मोबाइल पर भेजी जाएगी.
  • निर्धारित तारीख पर प्रशिक्षण केंद्र पर पहुंचें – यदि तय तारीख को आप उपस्थित नहीं हो पाते, तो आवेदन निरस्त हो जाएगा.
  • प्रिंट लेकर कार्यालय में जमा करें – आवेदन के 15 दिन के भीतर फॉर्म का प्रिंट निकालकर अपने नजदीकी परिवहन कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है.

सामान्य और आरक्षित वर्गों के लिए अलग-अलग शुल्क

श्रेणीआवेदन शुल्कसेवा शुल्ककुल राशि
सामान्य (GEN/OBC)₹3000₹540₹3540
अनुसूचित जाति (SC/BC)₹1500₹270₹1770

यह फीस ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करनी होती है, और सफल भुगतान के बाद ही आवेदन मान्य होता है.

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

ऑनलाइन आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा:

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  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • NOC प्रमाण पत्र (LMV लाइसेंस वाली अथॉरिटी से)
  • मेडिकल सर्टिफिकेट
  • 10वीं की मार्कशीट
  • शिक्षण शुल्क की रसीद
  • एफिडेविट (शपथ पत्र)
  • आवेदक के हस्ताक्षर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पुलिस वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट

सभी दस्तावेज साफ, स्पष्ट और अप-टू-डेट होने चाहिए.

ट्रेनिंग में अनुपस्थित रहने पर दोबारा करना होगा आवेदन

यदि आवेदक निर्धारित समय और दिनांक पर प्रशिक्षण के लिए उपस्थित नहीं हो पाता, तो उसका आवेदन स्वत: रद्द कर दिया जाएगा. इसके बाद उसे दोबारा आवेदन करना होगा और फिर से सारी प्रक्रिया से गुजरना होगा. इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे SMS/फोन कॉल द्वारा भेजी गई सूचना पर ध्यान दें और निर्धारित समय पर उपस्थित हों.

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