थर्ड पार्टी बीमा फेल है तो वाहन चालक सावधान, कट सकता है 2000 रुपए का चालान Third Party Insurance

Third Party Insurance: भागलपुर में वाहन चालकों के लिए अब और सतर्क रहने का समय आ गया है। जिन वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) फेल हो चुका है, उनके खिलाफ अब ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस नई व्यवस्था के तहत अब चालान कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के जरिए कैमरों की निगरानी में काटे जाएंगे। पहले ही दिन आधा दर्जन से ज्यादा चालान काटे गए हैं।

क्या है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और क्यों है जरूरी ?

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वह बीमा होता है जो किसी दुर्घटना की स्थिति में आपके वाहन द्वारा तीसरे व्यक्ति या सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करता है। भारत में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, थर्ड पार्टी बीमा हर वाहन के लिए अनिवार्य है। अगर आपका बीमा खत्म हो गया है या आपने नवीनीकरण नहीं कराया है, तो यह कानून का उल्लंघन माना जाता है।

पहली बार ऑनलाइन चालान की शुरुआत

अब तक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फेल होने पर पुलिस मैन्युअल चालान करती थी, लेकिन अब भागलपुर यातायात पुलिस ने इसे ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया है। यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि यह कदम मुख्यालय के निर्देश के तहत उठाया गया है। अब वाहन की जांच कंट्रोल रूम से होगी और जो भी वाहन बिना वैध इंश्योरेंस के मिलेगा, उसका चालान ऑटोमैटिक तरीके से सिस्टम में जनरेट हो जाएगा।

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एक दिन में सिर्फ एक बार कटेगा चालान

डीएसपी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फेल पाया जाता है, तो उस वाहन पर एक दिन में केवल एक बार ही चालान किया जाएगा। इससे बार-बार चालान काटने से बचा जा सकेगा, लेकिन अगली बार कैमरे में आने पर दोबारा चालान लग सकता है।

₹2000 का लगेगा जुर्माना

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फेल होने पर चालान की राशि ₹2000 निर्धारित की गई है। यह जुर्माना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 196 के तहत वसूला जाता है। अगर कोई व्यक्ति बार-बार इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

चौक-चौराहों पर भी होगी जांच नहीं चलेगा बहाना

अब यह व्यवस्था केवल कैमरों तक सीमित नहीं रहेगी। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर भी यातायात पुलिस बीमा की जांच करेगी। डीएसपी ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए और सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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माइकिंग के जरिए लोगों को किया जा रहा जागरूक

भागलपुर यातायात पुलिस ने चालान की कार्रवाई से पहले पिछले तीन दिनों तक माइकिंग कर लोगों को जागरूक किया। वाहन चालकों से लगातार अपील की गई कि वे अपने वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जल्द से जल्द नवीनीकरण कराएं, ताकि उन्हें आर्थिक जुर्माने और कानूनी परेशानियों से न गुजरना पड़े।

क्यों जरूरी है समय पर बीमा कराना ?

  • कानूनी सुरक्षा: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न होने पर न केवल चालान कटेगा, बल्कि आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है।
  • आर्थिक सुरक्षा: किसी दुर्घटना में अगर तीसरे व्यक्ति को नुकसान होता है, तो बिना बीमा के आपको पूरा हर्जाना खुद उठाना पड़ेगा, जो लाखों में हो सकता है।
  • मन की शांति: वैध बीमा होने पर आप बिना डर के यात्रा कर सकते हैं, और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में कानूनी सुरक्षा मिलती है।

कैसे जांचें अपना बीमा वैध है या नहीं ?

  1. VAHAN पोर्टल या mParivahan ऐप की मदद से वाहन नंबर डालकर इंश्योरेंस की वैधता चेक की जा सकती है।
  2. अपने बीमा कंपनी की वेबसाइट पर जाकर पॉलिसी स्टेटस की जानकारी मिल सकती है।
  3. SMS सेवा के जरिए भी वाहन की जानकारी ली जा सकती है।

ऑनलाइन चालान से बचने के उपाय

  • समय पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का नवीनीकरण कराएं।
  • अपनी पॉलिसी की कॉपी गाड़ी में रखें या उसका डिजिटल संस्करण mParivahan में रखें।
  • वाहन चलाते समय अनिवार्य दस्तावेज जैसे आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा प्रमाणपत्र साथ रखें।
  • नियमों की जानकारी रखें और सरकारी पोर्टल्स से अपडेट लेते रहें।

डिजिटल निगरानी का दौर लापरवाही नहीं चलेगी

भागलपुर में शुरू हुई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की ऑनलाइन जांच व्यवस्था आने वाले समय में अन्य जिलों और राज्यों में भी लागू हो सकती है। यह साफ संकेत है कि अब यातायात नियमों की अनदेखी पर डिजिटल नजर रखी जा रही है। इसलिए वाहन चालकों को चाहिए कि वे सावधानीपूर्वक नियमों का पालन करें और समय रहते इंश्योरेंस को अपडेट कर लें।

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