Traffic Challan Rules: आजकल सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान कटना आम बात हो गई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर स्थिति में ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती? अगर आप गाड़ी चला रहे हैं – चाहे कार हो, बाइक हो या कोई भारी वाहन – तो आपको यह जानना बेहद ज़रूरी है कि ट्रैफिक पुलिस कब और कैसे चालान काट सकती है और कब नहीं. आज हम आपको बताएंगे कि चालक होने के नाते आपके क्या अधिकार हैं और पुलिस किस स्थिति में कार्रवाई नहीं कर सकती.
बिना वर्दी पुलिसकर्मी नहीं काट सकता चालान
यह जानना बेहद अहम है कि यदि कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी पूरी वर्दी में नहीं है, तो वह आपका चालान नहीं काट सकता.
- वर्दी का मतलब है – टोपी, बैज, नाम प्लेट और पूरा यूनिफॉर्म.
- यदि किसी ने सिर्फ शर्ट पहन रखी है और टोपी नहीं है. तब भी वह चालान काटने का अधिकारी नहीं होता.
- केवल उचित पहचान और रैंक वाला पुलिस अधिकारी ही चालान काट सकता है.
इसलिए यदि आपको कोई अधिकारी बिना वर्दी चालान करने की कोशिश करता है, तो आप उसे कानून की जानकारी दे सकते हैं.
ट्रैफिक पुलिस डंडा मारकर गाड़ी नहीं रोक सकती
कई बार देखा गया है कि ट्रैफिक पुलिस वाले डंडा या हाथ से वाहन रोकते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है.
- यह तरीका खासकर टू व्हीलर चालकों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे वाहन फिसल सकता है और दुर्घटना हो सकती है.
- पुलिस को केवल हाथ का इशारा, सीटी या ट्रैफिक संकेतों के माध्यम से गाड़ी रोकने का अधिकार है.
- अगर किसी ने जानबूझकर डंडा मारकर आपकी गाड़ी रोकी और इससे दुर्घटना हुई तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
एक दिन में एक बार से ज्यादा नहीं कट सकता चालान
अगर आपने किसी कारणवश एक दिन में किसी नियम का उल्लंघन किया और उसका चालान कट गया, तो उसी दिन उसी कारण से दोबारा चालान नहीं काटा जा सकता.
हालांकि कुछ मामलों में जैसे:
- शराब पीकर गाड़ी चलाना
- रैश ड्राइविंग
- इन स्थितियों में अगर दोबारा गलती हुई तो एक ही दिन में दूसरी बार भी चालान हो सकता है.
DigiLocker में दस्तावेज मान्य हैं
अगर आप अपने वाहन के कागजात जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट साथ नहीं रखते हैं. लेकिन आपके पास ये सभी दस्तावेज DigiLocker या mParivahan ऐप में डिजिटल रूप में हैं, तो पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती.
- DigiLocker भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्म है.
- सभी सरकारी एजेंसियों और पुलिस को इन दस्तावेजों को वैध मानना अनिवार्य है.
कांस्टेबल सिर्फ ₹100 तक का चालान काट सकता है
यह जानकारी बहुत कम लोगों को होती है कि ट्रैफिक पुलिस में तैनात एक कांस्टेबल अधिकतम ₹100 तक का चालान ही काट सकता है.
- इससे अधिक राशि का चालान केवल सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी ही काट सकते हैं.
- यदि कोई कांस्टेबल ₹100 से ऊपर का चालान करता है, तो आप उससे उसकी रैंक और पहचान पत्र दिखाने की मांग कर सकते हैं.
ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकती
कई बार ट्रैफिक पुलिस गाड़ी रोकते ही सबसे पहले गाड़ी की चाबी निकाल लेती है. लेकिन ये पूरी तरह से गलत और कानून के खिलाफ है.
- किसी भी पुलिसकर्मी को आपकी गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है. चाहे आपने गलती की हो या नहीं.
- इससे आपकी निजता और संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है.
टायर की हवा नहीं निकाल सकती ट्रैफिक पुलिस
कुछ पुलिसकर्मी वाहन चालक को सबक सिखाने के लिए बाइक या कार के टायर की हवा निकाल देते हैं, लेकिन यह भी पूरी तरह गैरकानूनी है.
- वाहन की हवा निकालना न केवल नियमों के खिलाफ है. बल्कि इससे वाहन और चालक की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है.
- ऐसी स्थिति में आप पुलिस विभाग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
चालान काटने के लिए जरूरी हैं तकनीकी आधार
आज के समय में ट्रैफिक पुलिस को चालान काटने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होता है जैसे:
- स्पीड गन या स्पीडोमीटर
- CCTV फुटेज
- डैशबोर्ड कैमरा
- डिजिटल चालान सिस्टम
बिना उचित प्रमाण या तकनीकी आधार के पुलिस कोई भी चालान नहीं काट सकती.
क्या करें अगर पुलिस नियमों का उल्लंघन करे?
यदि आपको लगता है कि किसी पुलिस अधिकारी ने अनुचित या गलत तरीके से चालान किया है, तो आप निम्न उपाय कर सकते हैं:
- अपने पास घटना से संबंधित वीडियो या ऑडियो प्रमाण रखें.
- संबंधित ट्रैफिक विभाग के अधिकारी से शिकायत करें.
- ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें.
- ट्रैफिक पुलिसकर्मी का नाम, पद और बैज नंबर नोट करें.