Safe Bank: हाल ही में एक बैंक के डूबने की खबर से ग्राहकों में पैसों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी.
ऐसे में ग्राहकों की आशंकाओं को दूर करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तीन बैंकों को सबसे सुरक्षित घोषित किया है.
इस लिस्ट में 1 सरकारी और 2 निजी बैंक शामिल हैं, जिनमें ग्राहकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित माना गया है.
ये हैं RBI द्वारा घोषित देश के सबसे सुरक्षित बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) को
RBI ने ‘Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs)’ की सूची में फिर से शामिल किया है.
इन बैंकों को देश की वित्तीय व्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है.
यदि किसी कारणवश इन बैंकों पर संकट आता है, तो सरकार और RBI इन्हें बचाने के लिए तुरंत कदम उठाते हैं.
पिछले साल भी इन बैंकों को माना गया था सुरक्षित
RBI ने जानकारी दी है कि यह तीनों बैंक पिछले साल भी D-SIBs की सूची में शामिल थे.
इस लिस्ट में शामिल बैंकों को घरेलू वित्तीय सिस्टम की रीढ़ माना जाता है और
इन बैंकों का डूबना पूरे सिस्टम के लिए जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए इन्हें अतिरिक्त सुरक्षा कवच दिया जाता है.
2014 में शुरू हुई थी D-SIBs की लिस्ट
RBI ने D-SIBs की अवधारणा को वर्ष 2014 में लागू किया था,
ताकि देश की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखा जा सके.
2015 में SBI,
2016 में ICICI बैंक,
और 2017 में HDFC बैंक को इस सूची में जोड़ा गया था.
तब से लेकर अब तक यह तीनों बैंक इस लिस्ट का हिस्सा बने हुए हैं.
हर बैंक को तय करनी होती है अतिरिक्त पूंजी
इन बैंकों को उनकी महत्ता के आधार पर बकेट (Bucket) में बांटा गया है, जिसके अनुसार उन्हें अतिरिक्त पूंजी (CET 1) बनाए रखनी होती है:
SBI (Bucket 4): 0.80% अतिरिक्त CET 1 पूंजी मेंटेन करनी होती है.
HDFC Bank (Bucket 2): 0.40% अतिरिक्त CET 1 बनाए रखना होता है.
ICICI Bank (Bucket 1): 0.20% अतिरिक्त पूंजी बनाए रखनी होती है.
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक किसी भी वित्तीय झटके को झेल सकें.
अधिक पूंजी बनाए रखने की होती है अनिवार्यता
D-SIBs में शामिल बैंकों को आम बैंकों के मुकाबले अधिक पूंजी बनाए रखने की जिम्मेदारी दी जाती है.
इसका उद्देश्य यह है कि अगर कोई संकट आता है, तो बैंक अपने संसाधनों से स्थिति संभाल सकें.
31 मार्च 2024 तक के आंकड़ों के आधार पर RBI ने इस सूची को अंतिम रूप दिया है.
बैंक डूबने पर कितने पैसे मिलते हैं वापस?
RBI के मौजूदा नियमों के अनुसार, यदि कोई बैंक डूबता है तो
प्रत्येक ग्राहक को अधिकतम ₹5 लाख की बीमा राशि के तौर पर भुगतान किया जाता है.
यदि खाते में ₹5 लाख या उससे कम राशि है, तो वह पूरी मिलती है.
लेकिन अगर खाता राशि ₹5 लाख से अधिक है, तो केवल ₹5 लाख तक की ही गारंटी होती है.