Nirvah Bhatta Yojana: देश के निर्माण और विकास में मजदूरों की अहम भूमिका होती है. किसी भी इमारत की नींव से लेकर ऊंची अट्टालिकाओं तक हर ईंट पर उनका पसीना बहा होता है. ऐसे में जब कभी निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लग जाता है, तो सबसे अधिक असर उन्हीं पर पड़ता है. इन्हीं आर्थिक संकटों से राहत दिलाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए निर्वाह भत्ता योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत मजदूरों को हर हफ्ते ₹2539 का भत्ता सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा.
किन श्रमिकों को मिलेगा योजना का लाभ?
यह योजना खासतौर पर एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में काम करने वाले निर्माण श्रमिकों के लिए है, जो प्रदूषण की वजह से लगे निर्माण प्रतिबंधों से प्रभावित हुए हैं. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-IV) लागू किया है. जिसके तहत गंभीर प्रदूषण स्तर पर निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाती है.
- ऐसे में जो श्रमिक हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWW Board) में पंजीकृत हैं और एनसीआर में काम करते थे. उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा.
- केवल वही श्रमिक पात्र हैं जो GRAP-IV लागू होने के बाद काम से प्रभावित हुए हैं.
- श्रमिक का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए, ताकि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सहायता सीधे उनके खाते में पहुंचे.
हर हफ्ते ₹2539 की सहायता
सरकार ने यह सहायता अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखते हुए तय की है. जब GRAP-IV लागू होता है और एनसीआर में निर्माण कार्य बंद होते हैं, तो इससे हजारों श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं. उनके लिए सरकार ने तय किया है कि:
- हर सप्ताह ₹2539 की वित्तीय सहायता दी जाएगी.
- यह सहायता तब तक जारी रहेगी जब तक GRAP-IV प्रभाव में रहेगा.
- यह राशि श्रमिक के पंजीकृत बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी.
क्या है GRAP-IV और इसका मजदूरों पर असर?
GRAP-IV यानी Graded Response Action Plan Level 4, वायु प्रदूषण की सबसे गंभीर स्थिति में लागू होता है. इसमें:
- निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण रोक
- ट्रकों की आवाजाही सीमित
- डीजल जनरेटर बंद
- रोड डस्ट कंट्रोल आदि नियम लागू होते हैं
- इसका सीधा असर उन मजदूरों पर पड़ता है जो रोजाना मजदूरी पर काम करते हैं और अचानक काम बंद हो जाने से उनकी आमदनी रुक जाती है.
कैसे करें योजना के लिए आवेदन? जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा या बोर्ड कार्यालय से संपर्क करना होगा.
आवेदन की प्रक्रिया:
- हरियाणा श्रम विभाग या HBOCWW की वेबसाइट पर जाएं
- “निर्वाह भत्ता योजना” पर क्लिक करें
- अपना पंजीकरण नंबर और आधार नंबर डालें
- बैंक खाता विवरण (जो आधार से जुड़ा हो) भरें
- “सबमिट” पर क्लिक करें
- आवेदन सफल होने पर SMS के माध्यम से पुष्टि मिलेगी
ध्यान रखें:
- यह सिर्फ एक बार का आवेदन है
- एक ही श्रमिक इस योजना के तहत एक बार ही लाभ ले सकता है
- मृत श्रमिकों के परिजनों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
योजना में आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं:
आवश्यक दस्तावेजों की सूची:
- आधार कार्ड
- श्रमिक पंजीकरण प्रमाणपत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- मोबाइल नंबर (SMS अपडेट के लिए)
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजना के पीछे सरकार की सोच और उद्देश्य
हरियाणा सरकार की यह योजना सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं. बल्कि सामाजिक सुरक्षा का मजबूत प्रयास है.
मुख्य उद्देश्य:
निर्माण कार्य से वंचित श्रमिकों को आर्थिक संकट से बचाना
उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद
मजदूरों को विश्वास दिलाना कि सरकार उनके साथ है
यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो न्यूनतम आय पर निर्भर हैं और जिनका काम अचानक रुक जाने से परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है.