आरबीआई ने इस बड़े बैंक का लाइसेंस किया रद्द, खातों से पैसे जमा और निकलवाने पर लगी रोक RBI Cancelled Bank License

RBI Cancelled Bank License : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित अजन्ता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित (Ajantha Urban Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह निर्णय बैंक की खराब वित्तीय स्थिति और आगे की कमाई की संभावनाओं के कमजोर होने के आधार पर लिया गया है। अब यह बैंक किसी भी प्रकार का बैंकिंग कार्य नहीं कर सकेगा।

22 अप्रैल से बैंक हुआ अयोग्य RBI Cancelled Bank License

RBI के अनुसार 22 अप्रैल 2025 को कारोबारी दिन की समाप्ति के बाद यह बैंक बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए अयोग्य हो गया है। इसके साथ ही, महाराष्ट्र सरकार के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया गया है कि वे बैंक को बंद करें और एक लिक्विडेटर नियुक्त करें जो बैंक की परिसंपत्तियों का प्रबंधन करेगा।

जमा पैसों को लेकर ग्राहकों को नहीं घबराने की जरूरत

RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैंक के बंद होने के बावजूद जमाकर्ताओं को ₹5 लाख तक की जमा राशि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत वापस मिल जाएगी। बैंक द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, 91.55% जमाकर्ताओं को उनकी राशि पूरी तरह से लौटाई जाएगी।

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अब तक ₹275.22 करोड़ का किया गया भुगतान

RBI के अनुसार, 3 अप्रैल 2025 तक DICGC द्वारा ₹275.22 करोड़ की बीमित जमा राशि पहले ही जमाकर्ताओं को लौटाई जा चुकी है। यह राशि सीधे उन खाताधारकों को दी गई है जिनकी राशि इस गारंटी के तहत आती है।

RBI ने क्यों उठाया यह सख्त कदम?

रिज़र्व बैंक के मुताबिक, अजन्ता अर्बन बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि वह अपने जमाकर्ताओं को उनकी रकम लौटाने में सक्षम नहीं है। अगर बैंक को और चलने दिया जाता तो यह जनहित और जमाकर्ताओं के हितों के लिए घातक साबित हो सकता था। इसलिए RBI ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है।

अब बैंक पर सभी बैंकिंग गतिविधियों पर रोक

लाइसेंस रद्द होने के बाद अजन्ता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक अब किसी भी बैंकिंग सेवा का संचालन नहीं कर सकेगा। इसमें नया डिपॉजिट लेना, मौजूदा डिपॉजिट की वापसी करना या किसी अन्य बैंकिंग सेवा को अंजाम देना भी शामिल है।

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बैंक खाताधारकों को क्या करना चाहिए?

यदि आपका खाता इस बैंक में है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बीमित जमा राशि के लिए DICGC के माध्यम से दावा दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिक्विडेटर के संपर्क में रहना चाहिए और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी लेते रहनी चाहिए ताकि आपका दावा समय पर पूरा हो सके।

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