Patwari And Kanungo Office: हरियाणा सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए राजस्व विभाग से जुड़े कामों को समय पर निपटाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. अब प्रदेश के सभी 22 जिलों में तैनात पटवारी और कानूनगो हर कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अपनी सीट पर अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे. इस दौरान वे अपनी सीट नहीं छोड़ सकेंगे. जिससे आम लोगों को जमीन से जुड़े मामलों में अधिकारियों से मिलने में अब कठिनाई नहीं होगी. यह आदेश सोमवार से प्रदेश भर में लागू कर दिया जाएगा.
मुख्य सचिव और फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू ने जारी किए आदेश
इस संबंध में आदेश हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव व राजस्व विभाग के फाइनेंशियल कमिश्नर द्वारा जारी किए गए हैं. आदेशों में साफ कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में सुबह 10 से 12 बजे के बीच पटवारी या कानूनगो अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे. जिससे आम जनता अपने जरूरी काम इस समय अवधि में आसानी से करवा सके. इस निर्देश के पीछे सरकार की मंशा कार्यालयों में अधिकारियों की नियमित मौजूदगी सुनिश्चित करना और जनता की शिकायतों का तत्काल समाधान करना है.
मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज करनी होगी हर गतिविधि की जानकारी
अगर किसी कारणवश पटवारी को इस निर्धारित समय में कार्यालय छोड़ना भी पड़े, तो उसे मूवमेंट रजिस्टर यानी रोजनामचा में इसका पूरा विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा. जैसे – किसी कोर्ट केस या जमीन की पैमाइश के लिए जाना पड़ता है, तो यह भी लिखित रूप में दर्ज होगा. इससे किसी प्रकार की गैरहाजिरी या जवाबदेही से बचने का रास्ता बंद हो जाएगा और पारदर्शिता बढ़ेगी.
जिला उपायुक्त रखेंगे पूरे आदेश पर निगरानी
सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस आदेश की पालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित जिले के उपायुक्त (DC) की होगी. यदि कोई अधिकारी इन नियमों का पालन नहीं करता है तो डीसी को उन्हें कारण बताओ नोटिस देने, रिपोर्ट करने और आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होगा. इससे यह व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी. बल्कि जमीनी स्तर पर प्रभावी साबित होगी.
लोगों को अब नहीं पड़ेगा पटवारी या कानूनगो को ढूंढने का झंझट
अब तक प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आते थे. जहां पटवारी अपनी सीट पर मौजूद नहीं होते थे. लोग रिपोर्ट या जमीन रिकॉर्ड के लिए बार-बार चक्कर काटते थे और फिर भी उनका काम नहीं हो पाता था. खासकर फर्द, जमाबंदी, नामांतरण, विरासत, म्यूटेशन, नकल, सीमा विवाद या पैमाइश जैसे मामलों में देरी के चलते जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. लेकिन अब सरकार के इस फैसले से आम लोगों को काफी राहत मिलने वाली है.
प्रदेश में करीब 1450 पटवारी और कानूनगो कर रहे हैं सेवा
जानकारी के मुताबिक हरियाणा में वर्तमान समय में करीब 1450 पटवारी और कानूनगो तैनात हैं. इनमें अकेले भिवानी जिले में ही लगभग 100 अधिकारी कार्यरत हैं. लेकिन कामकाज की अस्थिरता और अधिकारियों के कभी-कभी न मिलने के चलते कई जरूरी काम अधूरे रह जाते थे. अब सुबह 10 से 12 बजे तक का निश्चित समय तय होने से किसान, भूमिधारक और आम नागरिक निश्चित रूप से अपने मामलों की स्थिति जानने और समाधान कराने में सक्षम हो सकेंगे.
ऑनलाइन सेवाओं के साथ अब दफ्तरों में भी मिलेगा जवाब
सरकार पहले से ही ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा, हरियाणा लैंड रिकॉर्ड पोर्टल (Jamabandi.nic.in), और अन्य ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कर रही है. लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई ऐसे नागरिक हैं जो सीधे कार्यालय जाकर ही काम करवाना पसंद करते हैं. अब तय समय में पटवारी और कानूनगो की उपस्थिति से ऐसे लोगों को भी सीधे लाभ मिलेगा और ऑनलाइन और ऑफलाइन सेवा के बीच तालमेल भी बनेगा.