इस राज्य में डॉग ब्रीडिंग पर बढ़ी सख्ती, लगेगा 50 हजार का जुर्माना और होगी जेल की सजा Dog Breeders

Dog Breeders: पंजाब सरकार ने पालतू कुत्तों और बिल्लियों के व्यापार पर सख्ती से निगरानी शुरू कर दी है. डॉग ब्रीडिंग और बिक्री से जुड़े लोगों को अब सख्त नियमों का पालन करना होगा. फिरोजपुर की डिप्टी कमिश्नर दीपशिखा शर्मा ने साफ कहा है कि जो भी व्यक्ति कुत्तों और बिल्लियों की बिक्री या ब्रीडिंग का कार्य कर रहा है. उसे पंजाब पशु कल्याण बोर्ड के साथ अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल्स 2017 क्या है?

पशु कल्याण के लिए बनाए गए डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल्स 2017 केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए थे. जिनका पालन अब राज्य सरकारें भी सुनिश्चित करवा रही हैं. इन नियमों के अनुसार:

  • बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति कुत्तों का प्रजनन (ब्रीडिंग) नहीं कर सकता.
  • जानवरों के साथ क्रूरता या अमानवीय व्यवहार पर सख्त प्रतिबंध है.
  • ब्रीडिंग की प्रक्रिया केवल लाइसेंस प्राप्त ब्रीडर द्वारा ही की जा सकती है.

इससे न केवल जानवरों की सेहत और सुरक्षा सुनिश्चित होगी. बल्कि अवैध पालतू व्यापार पर भी रोक लगेगी.

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पेट शॉप्स रूल्स 2018 के तहत दुकानें होंगी रजिस्टर्ड

साथ ही पेट शॉप्स रूल्स 2018 के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि पालतू जानवर बेचने वाली हर दुकान को पशुपालन विभाग से लाइसेंस लेना होगा. अब कोई भी दुकान बिना रजिस्ट्रेशन के जानवर नहीं बेच सकेगी. यह कदम खासतौर पर उन दुकानों को नियंत्रित करने के लिए है जो गुपचुप तरीके से जानवरों का व्यापार कर रही थीं और जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था.

नियम तोड़ने पर सजा और जुर्माना तय

फिरोजपुर की डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नियम तोड़ने पर:

  • ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
  • तीन महीने तक की जेल भी हो सकती है.

सरकार का मकसद जानवरों के साथ होने वाली अमानवीय गतिविधियों को खत्म करना और केवल प्रशिक्षित, जिम्मेदार ब्रीडर्स व दुकानदारों को ही इस व्यवसाय में शामिल करना है.

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सभी ब्रीडर्स से रजिस्ट्रेशन की अपील

जिले के सभी दुकानदारों और डॉग ब्रीडर्स से अपील की गई है कि वे तुरंत पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर से संपर्क करें और खुद को पंजीकृत करवाएं. रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर का मोबाइल नंबर (9478054485) भी सार्वजनिक किया है. इससे पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया दोनों को बल मिलेगा.

आम लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह

डिप्टी कमिश्नर ने जिलावासियों से खास अपील की है कि अगर वे कोई पालतू कुत्ता या बिल्ली खरीदना चाहते हैं, तो पहले यह जांच लें कि दुकान या ब्रीडर पंजाब पशु कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत है या नहीं. यह कदम न केवल खरीदार की सुरक्षा करेगा. बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि वे स्वस्थ और अच्छे माहौल में पले-पोसे जानवर को अपना रहे हैं.

अवैध डॉग ब्रीडिंग का बढ़ता खतरा

हाल के वर्षों में डॉग ब्रीडिंग का धंधा तेजी से फैलता जा रहा है. लेकिन इसकी वजह से कई बार जानवरों की देखरेख ठीक से नहीं हो पाती. नन्हें पिल्लों को समय से पहले बेचना, बिना चिकित्सकीय जांच के ब्रीडिंग, और गंदे वातावरण में जानवरों को पालना जैसी घटनाएं आम होती जा रही थीं. इससे कुत्तों की सेहत और खरीदने वाले लोगों की जिम्मेदारी दोनों पर असर पड़ता है.

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कानून के दायरे में आएगा ऑनलाइन डॉग सेलिंग

आजकल कई लोग सोशल मीडिया या ऑनलाइन वेबसाइट्स के जरिए डॉग्स की बिक्री कर रहे हैं. लेकिन अब ऑनलाइन व्यापारी भी इन नियमों के अंतर्गत आएंगे. बिना रजिस्ट्रेशन के अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन पालतू जानवर बेचता है तो वह भी कानून की पकड़ में आएगा. यह निर्णय खासतौर पर ऑनलाइन अव्यवस्थित बाजार को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है.

पशु प्रेमियों और सामाजिक संगठनों का स्वागत

पंजाब सरकार के इस कदम का पशु कल्याण से जुड़े संगठनों और पशु प्रेमियों ने जोरदार स्वागत किया है. उनका कहना है कि लंबे समय से वे सरकार से मांग कर रहे थे कि डॉग ब्रीडिंग और पालतू जानवरों के व्यापार को विनियमित किया जाए. अब इस नियम के लागू होने से यह व्यवसाय नियंत्रित, सुरक्षित और नैतिक तरीके से चलेगा.

पालतू जानवर खरीदने वालों के लिए चेकलिस्ट

पालतू कुत्ते या बिल्ली खरीदने से पहले इन बातों की जांच जरूर करें:

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  • दुकान/ब्रीडर का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगें.
  • जानवर की वेक्सीनेशन रिपोर्ट और मेडिकल रिकॉर्ड देखें.
  • जानवर के पालन-पोषण की जगह खुद जाकर देखें.
  • यह सुनिश्चित करें कि जानवर को स्वस्थ माहौल में पाला गया है.

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