Haryana Free Bus Pass: हरियाणा सरकार विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक बार फिर से “विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना” को चालू करने जा रही है। इस योजना के तहत पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को स्कूल तक आने-जाने के लिए मुफ्त बस सेवा दी जाएगी। विशेष रूप से यह सेवा उन विद्यार्थियों को मिलेगी जो स्कूल से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं।
पिछली सरकार की पहल को अब नया रूप
यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 16 जनवरी 2024 को शुरू की गई थी। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यकाल में भी इस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसका मकसद ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों से आने वाले विद्यार्थियों को स्कूल तक सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराना है।
स्कूलों को एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करना होगा डेटा
शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को इस योजना का लाभ लेने वाले छात्रों का डेटा एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
इसमें निम्न जानकारियां शामिल होंगी:
- छात्र का नाम और कक्षा
- घर से स्कूल की दूरी
- उपयोग किए जाने वाले वाहन की जानकारी
- संबंधित वाहन का रूट मैप
स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) करेगी संचालन
इस योजना का संचालन संबंधित स्कूल की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (SMC) द्वारा किया जाएगा। विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक स्कूल का भुगतान एचडीएफसी बैंक में VPSY नामक अकाउंट के माध्यम से किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ट्रांसपोर्ट सुविधा पारदर्शी रूप से संचालित हो और फंड का सही उपयोग हो सके।
विभाग ने मांगी उपयोगिता रिपोर्ट और ब्याज की राशि
शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत जारी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) 30 अप्रैल 2025 तक जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि यदि स्कूल या जिला कार्यालय में कोई ब्याज की राशि प्राप्त हुई है, तो उसे सरकार के रिसीप्ट हेड में जमा कर उसकी जानकारी परीक्षा शाखा को ईमेल ([email protected]) के माध्यम से दी जाए।
छात्रों को कैसे मिलेगा योजना का लाभ ?
जो विद्यार्थी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनके माता-पिता या अभिभावकों को स्कूल प्रशासन के पास जाकर निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- आधार कार्ड और स्कूल का आईडी कार्ड
- आवास प्रमाण पत्र जिसमें दूरी दर्शाई गई हो
- हालिया पासपोर्ट साइज फोटो
इसके बाद स्कूल प्रशासन उन्हें योजना में शामिल करेगा और योजना का लाभ मिलेगा।
किन छात्रों को मिलेगा योजना का लाभ ?
इस योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो:
- सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ते हैं
- स्कूल से न्यूनतम 1 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं
- पहले से किसी अन्य सरकारी परिवहन योजना के लाभार्थी नहीं हैं
छात्रों और अभिभावकों के लिए बड़ी राहत
हरियाणा में गर्मी और बारिश के मौसम में बच्चों के लिए स्कूल आना-जाना एक बड़ी समस्या होती है। ऐसे में यह योजना न सिर्फ सुरक्षा देती है बल्कि उनके परिवार की आर्थिक बचत भी करती है। बच्चों के लिए यह सेवा सुलभ परिवहन और बेहतर उपस्थिति सुनिश्चित करेगी, जिससे उनकी शिक्षा पर सकारात्मक असर पड़ेगा।