फटे या जले हुए नोट को भी मिनटों में बदल देगा बैंक, जाने नोट बदलवाने का क्या है नियम Bank Currency Change Rules

Bank Currency Change Rules: भारत में नकद लेन-देन का अहम स्थान है। ऐसे में अगर आपका नोट फट जाए, कट जाए या जल जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ऐसे नोटों को बदलने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि किन नोटों को बदला जा सकता है, कैसे बदला जा सकता है, और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

RBI के नियम कौन-कौन से नोट बदले जा सकते हैं ?

RBI के अनुसार, निम्नलिखित प्रकार के नोट बदले जा सकते हैं:

  • फटे हुए नोट: जिनमें बीच से फाड़ हुआ हो, किनारे कटे हों या बीच का हिस्सा थोड़ा गायब है।
  • कटे हुए नोट: जो किसी कारणवश कैंची या अन्य साधन से कट गए हो।
  • जले हुए नोट: आंशिक रूप से जले नोट, यदि कुछ हिस्सा सुरक्षित है।
  • सड़े या गल चुके नोट: पानी या केमिकल के संपर्क में आकर खराब हुए नोट भी, यदि पहचान योग्य हो।

कितनी राशि के नोट बदले जा सकते हैं ?

नोट की स्थिति के अनुसार उसका मुआवजा तय होता है:

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| नोट की राशि | बचा हुआ हिस्सा (लगभग %) | मिलने वाली राशि |
| ₹10 | 50% से अधिक | ₹10 पूरा मिलेगा |
| ₹50 | 50-80% | ₹25-₹50 के बीच |
| ₹100 | 80% से कम | ₹50 या कम |
| ₹200 | 60% से अधिक | ₹200 पूरा मिलेगा |
| ₹500 | आधे से कम | ₹250 या कम |
| ₹2000 | 80% से कम | ₹1000 या कम |

ऊपर दी गई जानकारी केवल उदाहरण स्वरूप है। असली मुआवजा बैंक की जांच पर आधारित होता है।

किन हालातों में नोट नहीं बदले जाएंगे ?

कुछ स्थितियों में बैंक फटे या जले नोट को नहीं बदलता

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  • अगर नोट नकली पाया जात है।
  • नोट में राजनीतिक नारे, आपत्तिजनक चीजें या जानबूझकर जलाने के संकेत हों।
  • अगर नोट बहुत बुरी तरह जल चुका हो और उसकी कोई पहचान हो।
  • अगर केवल 20-30% हिस्सा ही बच हो।

उपयोगी सुझाव जो हर किसी को पता होने चाहए

  • फटे नोट को कभी न फेंकें, उसे साफ तरीके से संभाल कर रखें और बैंक ले जाएं।
  • दोनों हिस्से मिलाकर ले जाएं ताकि नोट की पहचान में आसानी हो।
  • बड़े नोटों के लिए पहचान पत्र ले जाना बेहतर हेगा।
  • ATM से फटा नोट निकलने पर तुरंत ब्रांच में शिकायत करें।

शिकायत कैसे करें ?

यदि कोई बैंक आपके नोट को बदलने से मना करता है, तो आप निम्नलिखित तरीकों से शिकायत कर सके हैं

  • ब्रांच मैनेजर से संपर्क करें और लिखित में कारण मांगें।
  • RBI के बैंकिंग लोकपाल से शिकायत करें।
  • RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करें।

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