Handicap Yojana: हरियाणा सरकार सामाजिक न्याय और सबके कल्याण की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में हरियाणा विकलांग पेंशन योजना शुरू की गई है. जिसका उद्देश्य राज्य के शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को हर महीने ₹3000 की पेंशन दी जाती है. जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें.
योजना का उद्देश्य क्या है?
दिव्यांगजनों को अक्सर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाओं तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इन्हीं समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है ताकि वे समाज की मुख्यधारा में आ सकें.
मुख्य उद्देश्य हैं:
- दिव्यांग नागरिकों की आजीविका में सहारा देना
- उन्हें आत्मनिर्भर बनाना
- सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करना
हर महीने ₹3000 की पेंशन
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को ₹3000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है. जो उनके बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाती है. यह राशि राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित है और हर महीने नियमित रूप से जारी की जाती है. जिससे लाभार्थियों को समय पर मदद मिल सके.
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं:
- राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है.
- आवेदक की विकलांगता 60% या उससे अधिक होनी चाहिए.
- आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए.
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
इन सभी शर्तों को पूरा करने वाले नागरिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ उठाने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड – पहचान के लिए
- निवास प्रमाण पत्र – हरियाणा का स्थायी निवासी होने का प्रमाण
- विकलांगता प्रमाण पत्र – सरकारी अस्पताल से जारी
- परिवार की आय प्रमाण पत्र – तहसील या संबंधित अधिकारी से
- बैंक खाता विवरण – DBT के लिए
- पासपोर्ट साइज फोटो – फॉर्म में लगाने के लिए
कैसे करें आवेदन?
हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए हैं. ताकि हर वर्ग के लोग इसे आसानी से अप्लाई कर सकें.
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- https://saralharyana.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
- “New User Register Here” पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें.
- लॉगिन करने के बाद “Social Justice and Empowerment Department Services” में जाएं.
- “Disability Pension Scheme” पर क्लिक करें.
- आवेदन फॉर्म भरें और सभी दस्तावेज अपलोड करें.
- सबमिट बटन पर क्लिक करें और आवेदन का रसीद नंबर सुरक्षित रखें.
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- नजदीकी समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जाएं.
- वहां से विकलांग पेंशन योजना का फॉर्म प्राप्त करें.
- सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरें.
- फॉर्म संबंधित अधिकारी को जमा करें.
- सत्यापन के बाद आपकी पेंशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
आवेदन के बाद क्या होता है?
फॉर्म भरने और दस्तावेज जमा करने के बाद अधिकारी आपकी जानकारी की जांच करते हैं. अगर सभी जानकारियां सही पाई जाती हैं, तो आपका नाम लाभार्थियों की सूची में जोड़ा जाता है और हर महीने आपके खाते में ₹3000 जमा कर दिए जाते हैं. सामान्यतः आवेदन के 30 से 45 दिन के भीतर पेंशन मिलना शुरू हो जाता है.