Income Tax: भारत सरकार द्वारा आयकर कानून के सेक्शन 10(1) के तहत किसानों को बड़ी राहत दी गई है. इस धारा के अनुसार कृषि से होने वाली आय पूरी तरह करमुक्त होती है. इसमें गेहूं, चावल, दालें, फल, सब्जी, इनके उत्पादन, प्रोसेसिंग और वितरण से होने वाली आमदनी शामिल होती है.
अगर कोई जमीन कृषि कार्य के लिए किराए पर दी गई है, तो उस किराए से होने वाली आय भी टैक्स के दायरे में नहीं आती. यही नहीं, कृषि भूमि की खरीद और बिक्री से होने वाली आमदनी पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है. इससे किसानों को न केवल आय का स्रोत मिलता है बल्कि टैक्स बचाने में भी मदद मिलती है.
रिश्तेदारों से मिले उपहारों पर भी नहीं देना होता टैक्स
अगर आपको आपके करीबी रिश्तेदारों ने उपहार (गिफ्ट) दिया है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता. इन रिश्तेदारों में पति-पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन, बहनोई-भाभी, चाचा-चाची, मौसी-मामा, दादी-नानी, और भाई-बहन के जीवनसाथी शामिल हैं. इन सभी से यदि कोई नकद, आभूषण या संपत्ति का उपहार मिलता है तो वह पूरी तरह टैक्स फ्री होता है. यह प्रावधान परिवारिक संबंधों को मजबूत बनाता है और टैक्स के बोझ से राहत देता है.
शादी के मौके पर मिले गिफ्ट भी टैक्स के दायरे से बाहर
यदि किसी को शादी के अवसर पर उपहार मिलता है तो वह चाहे किसी भी व्यक्ति से मिला हो और कितनी भी रकम का हो, वह टैक्स फ्री होता है. यह छूट शादी को एक विशेष सामाजिक अवसर मानते हुए दी गई है. हालांकि अगर कोई व्यक्ति शादी के अलावा किसी अन्य दिन किसी दोस्त या परिचित से 50,000 रुपये से ज्यादा का गिफ्ट लेता है, तो वह राशि टैक्स के अंतर्गत आएगी. इससे कम की रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता.
ग्रेच्युटी पर टैक्स नहीं
यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है या मृत्यु के बाद उसके परिजन को ग्रेच्युटी (Gratuity) मिलती है, तो वह भी करमुक्त होती है.
- सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पूरी ग्रेच्युटी टैक्स फ्री होती है.
- वहीं निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) के कर्मचारियों को पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत 20 लाख रुपये तक की राशि पर टैक्स नहीं देना होता.
यह छूट कर्मचारियों को सेवाओं के बाद वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से दी जाती है.
छात्रवृत्ति पर टैक्स नहीं
जो छात्र किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या सरकार की ओर से छात्रवृत्ति (Scholarship) प्राप्त करते हैं, उन्हें इस रकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता. यह स्कॉलरशिप चाहे पढ़ाई के लिए हो या शोध कार्य के लिए – पूरी तरह टैक्स फ्री होती है. इससे छात्रों को पढ़ाई के खर्च में मदद मिलती है और वे बिना किसी वित्तीय दबाव के आगे की शिक्षा पूरी कर पाते हैं.
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) पर 5 लाख तक की रकम टैक्स फ्री
जो कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेते हैं. उन्हें मिलने वाली रकम में से 5 लाख रुपये तक की राशि कर मुक्त होती है. यह नियम केंद्र और राज्य सरकार के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर लागू होता है. इस सुविधा का उद्देश्य उन कर्मचारियों को राहत देना है जो समय से पहले रिटायरमेंट लेकर आगे की जीवन योजना बनाना चाहते हैं.
वीरता पुरस्कार प्राप्त पेंशन पर नहीं देना होता टैक्स
देश की सेवा में वीरता दिखाने वाले सैनिकों को सरकार की ओर से मिलने वाली वीरता पुरस्कारों (Param Vir Chakra, Mahavir Chakra, Vir Chakra आदि) की पेंशन पूरी तरह टैक्स फ्री होती है. इतना ही नहीं, ऐसे वीर जवानों के परिवार को मिलने वाली पेंशन भी करमुक्त होती है. इससे सेना के जवानों और उनके परिजनों को सम्मान मिलता है और वे आर्थिक रूप से सुरक्षित भी रहते हैं.
क्या आपको भी इन छूटों का लाभ मिल सकता है?
इनकम टैक्स कानून में दी गई इन छूटों का फायदा कई भारतीय नागरिकों को मिलता है. लेकिन बहुत से लोग अज्ञानता या जानकारी की कमी की वजह से इनका फायदा नहीं उठा पाते. अगर आप किसान हैं, सरकारी या निजी कर्मचारी हैं, छात्र हैं या आपकी शादी हुई है और आपने उपहार प्राप्त किए हैं – तो आप इनमें से किसी न किसी छूट के पात्र हो सकते हैं. इसलिए यह जरूरी है कि आप इन नियमों को अच्छी तरह समझें और सही तरीके से टैक्स प्लानिंग करें.