UPI Wrong Payment Complaint: आज के समय में भारत में लेन-देन का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है. जहां एक समय था जब हर खरीदारी के लिए नकद (कैश) की जरूरत पड़ती थी वहीं अब यूपीआई (UPI) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने से पूरा भुगतान सिस्टम डिजिटल और तेज हो गया है.
साल 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा शुरू किया गया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) अब भारत के हर गांव-शहर तक पहुंच चुका है. छोटे दुकानदार से लेकर बड़े मॉल तक हर जगह पर अब लोग मोबाइल के जरिए क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं.
दुनिया में नंबर 1 है भारत का डिजिटल भुगतान सिस्टम
डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भारत ने दुनिया में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है. चाहे सब्जी खरीदना हो चाय पीनी हो या ऑटो का किराया देना हो अब लोग ज्यादातर काम यूपीआई ऐप्स जैसे गूगल पे फोनपे पेटीएम आदि के माध्यम से कर रहे हैं.
हालांकि इस सुविधा के साथ एक बड़ी चुनौती यह भी सामने आई है कि छोटी सी गलती में गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं. ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है – अब क्या करें?
गलती से पैसे गलत अकाउंट में भेज दिए? घबराएं नहीं
अगर आपने गलती से किसी गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं या फिर पैसे वापस पाने की कोशिश कर सकते हैं.
पहला कदम: सामने वाले व्यक्ति से संपर्क करें
सबसे पहले यह देखें कि पैसे किस अकाउंट में भेजे गए हैं. अगर आप उस व्यक्ति के नाम या नंबर को पहचानते हैं तो सीधे फोन कॉल या मैसेज के जरिए उससे संपर्क करें. आप उसे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स और स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं.
हालांकि यह तरीका सिर्फ तभी कारगर होता है जब सामने वाला व्यक्ति ईमानदार हो. क्योंकि वह पैसे लौटाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं होता जब तक कि वह खुद न चाहे.
दूसरा कदम: आरबीआई हेल्पलाइन पर करें कॉल
अगर सामने वाला व्यक्ति पैसे लौटाने से मना कर देता है तो आप रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-120-1740 पर कॉल कर सकते हैं. यह नंबर 24×7 चालू रहता है और आप यहां पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
आप RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी कंप्लेंट फॉर्म भर सकते हैं:
https://www.rbi.org.in/scripts/complaints.aspx
यहां आपको अपना नाम मोबाइल नंबर बैंक का नाम ट्रांजैक्शन डिटेल्स आदि दर्ज करनी होती है.
तीसरा कदम: पेमेंट ऐप के कस्टमर केयर से करें संपर्क
जिस एप के जरिए आपने पेमेंट की है – जैसे गूगल पे फोनपे पेटीएम अमेज़न पे आदि – उनके कस्टमर केयर से संपर्क करें.
क्या जानकारी देनी होती है?
- ट्रांजैक्शन आईडी
- तारीख और समय
- भेजी गई रकम
- किस अकाउंट में पैसा गया
- आपकी शिकायत की पूरी जानकारी
इन ऐप्स में In-App Chat Support या ईमेल सुविधा भी दी जाती है जिससे आप लिखित शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
चौथा कदम: एनपीसीआई में करें शिकायत दर्ज
अगर ऐप की कस्टमर टीम से समाधान नहीं मिलता तो आप नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की वेबसाइट पर जाकर शिकायत कर सकते हैं.
यहां भी आपको ट्रांजैक्शन से जुड़ी सभी जानकारियां भरनी होती हैं. यह पोर्टल यूपीआई से संबंधित समस्याओं को हल करने में प्रभावी साबित हो रहा है.
ट्रांजैक्शन करते समय रखें ये सावधानियां
पैसे भेजने से पहले रिसीवर का नाम दो बार चेक करें
UPI ID और मोबाइल नंबर को ध्यान से टाइप करें
पेमेंट करने से पहले स्क्रीन पर दिखने वाला नाम जरूर मिलाएं
अगर जल्दी में हैं तो QR Code से ही पेमेंट करें ताकि टाइपिंग की गलती से बचा जा सके
गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत करते समय ध्यान रखें ये बातें
- शिकायत को फॉलोअप करते रहें और अगर ज़रूरत हो तो अपने बैंक की ब्रांच में संपर्क करें
- 24 से 48 घंटे के भीतर शिकायत करें इससे रिकवरी का चांस ज्यादा होता है
- शिकायत दर्ज करते समय स्क्रीनशॉट और ट्रांजैक्शन आईडी जरूर रखें