Wheat News: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. राज्य सरकार ने गेहूं बेचने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है जिससे किसानों को उत्पादन के दौरान होने वाली कई समस्याओं से राहत मिलेगी. पहले किसानों को अपने गेहूं की बिक्री करने के लिए कई तरह के सत्यापन से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें 100 कुंतल तक की बिक्री के लिए किसी सत्यापन की जरूरत नहीं होगी. यह व्यवस्था किसानों को बिना किसी अडचन के अपने उत्पाद बाजार में लाने में मदद करेगी.
किसानों का पंजीकरण कैसे करें?
किसानों को इस नई प्रक्रिया के तहत अपना पंजीकरण या नवीनीकरण करना होगा, जिसके लिए वे उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग के वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जाकर या UP KISHAN MITRA मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकृत हो सकते हैं. यह प्रक्रिया किसानों के लिए काफी सरल है और इससे वे सीधे तौर पर सरकारी खरीद प्रणाली में अपना गेहूं बेच सकेंगे.
गेहूं की कीमतें और अतिरिक्त फायदा
वर्तमान में, उत्तर प्रदेश सरकार गेहूं की खरीद 2425 रुपये प्रति कुंतल की दर से कर रही है. इसके अलावा, किसानों को उतराई, छनाई और सफाई के लिए प्रति कुंतल 20 रुपये का अतिरिक्त भुगतान भी किया जा रहा है. यह खरीदारी मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से की जा रही है, जो किसानों को अवकाश के दिनों में भी गेहूं बेचने का विकल्प प्रदान करते हैं.
सहायता के लिए संपर्क कैसे करें?
किसान यदि किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करते हैं, तो वे टोल फ्री नंबर 18001800150 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, उन्हें अपने क्षेत्रीय खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील या ब्लॉक स्तर के विपणन अधिकारी से भी जानकारी मिल सकती है.
इस प्रकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दी गई यह नई सुविधा न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें बाजार में अपने उत्पादन को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने का मौका भी देगी.