पहली क्लास दाखिले के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब इस उम्र के बच्चों को मिलेगा दाखिला Admission Rule Change

Admission Rule Change: हरियाणा सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से एक बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा पहली (Class 1) में दाखिला लेने के लिए बच्चे की आयु कम से कम 6 वर्ष होना जरूरी होगा. पहले यह सीमा 5.5 वर्ष थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है. यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के अनुसार लिया गया है.

पहले 5 साल में मिलता था दाखिला, अब 6 साल जरूरी

हरियाणा में पहले बच्चों को 5 वर्ष की उम्र में पहली कक्षा में दाखिला मिल जाता था. लेकिन 2024-25 सत्र में सरकार ने इसे 5.5 वर्ष कर दिया था. अब इस उम्र को फिर से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है. इस बदलाव को लेकर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों, स्कूल प्राचार्यों और स्कूल प्रमुखों को आदेश जारी कर दिए हैं.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लिया गया यह फैसला

सरकार का कहना है कि यह निर्णय NEP 2020 को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. नई शिक्षा नीति के तहत प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और बच्चों के मानसिक विकास के अनुसार उन्हें उचित उम्र में स्कूल भेजने पर जोर दिया गया है.

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1 अप्रैल 2025 को 6 साल पूरे करने वाले ही होंगे पात्र

स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2025 को 6 वर्ष पूरी हो जाएगी, केवल वही शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पहली कक्षा में दाखिले के योग्य होंगे. इससे छोटे बच्चों को दाखिला नहीं मिलेगा, ताकि उनका मानसिक और शैक्षणिक विकास सही दिशा में हो सके.

6 महीने की छूट भी मिलेगी कुछ मामलों में

हालांकि, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत बनाए गए राज्य नियमों में नियम 10 के तहत, उन बच्चों को 6 महीने की आयु छूट दी जा सकती है जो 1 अप्रैल 2025 तक 6 वर्ष पूरे नहीं कर पाएंगे. यानी अक्टूबर 2025 तक 6 साल की उम्र पूरी करने वाले बच्चों को भी पहली कक्षा में दाखिले की अनुमति मिल सकती है.

पहली कक्षा में प्रमोट होने वाले बच्चों को नहीं रोका जाएगा

स्कूल शिक्षा निदेशालय ने यह भी साफ किया है कि जो बच्चे अभी नर्सरी, एलकेजी या यूकेजी में पढ़ रहे हैं और 1 अप्रैल 2025 को पहली कक्षा में स्तरोन्नत (Promote) होने वाले हैं, उनका दाखिला रोका नहीं जाएगा. यदि वे 6 साल के नहीं भी हुए हैं, तो भी उन्हें पहली कक्षा में एडमिट किया जाएगा, ताकि उन्हें एक साल पीछे न किया जाए.

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नई उम्र सीमा से जुड़ी गाइडलाइन सभी स्कूलों को भेजी गई

राज्य के सभी शासकीय एवं निजी स्कूलों को यह निर्देश भेज दिया गया है कि वे दाखिले के समय बच्चे की उम्र की जांच करें और नए नियमों के अनुसार ही पहली कक्षा में प्रवेश दें. साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बच्चा अनावश्यक रूप से पीछे न रह जाए.

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